मण्डला 12 अप्रैल 2021
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्षिका सिंह ने राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन प्रणाली के अनुसार रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मॉस्क के उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा अन्य समस्त आवश्यक सावधानियाँ सुनिश्चित किया जाए।

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