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मारपीट करने वाले आरोपी को 20 दिवस साधारण की सजा - revanchal times new

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Thursday, August 10, 2023

मारपीट करने वाले आरोपी को 20 दिवस साधारण की सजा

 



दैनिक रेवांचल टाइम्स - डिंडोरी, सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा  प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी रामसिंह पिता गुलाब सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी धनगांव माल, थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी ने दिनांक 31/05/2015 को आरक्षी केन्‍द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम धनगांव स्थित फरियादी के घर में जमीनी विवाद को लेकर अश्‍लील गालियां देते हुए घर खाली करने एवं घर न बनाने की धमकी देने एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।


      न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी रामसिंह पिता गुलाब सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी धनगांव माल, थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को धारा 323/34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 20 दिवस साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्‍त संचालन किया गया ।

                          मीडिया सेल प्रभारी

                   अभियोजन, जिला डिण्‍डौरी

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