मण्डला 5 मई 2021जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने 4 मई को कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधन आदेश जारी किए हैं। संशोधन आदेश में कहा गया है कि डाक एवं कोरियर अंतर्गत सेवाओं के लिए छूट प्रदान की जाती है। वितरण करने वाले व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। टिफिन सेवा तथा होटलों से घर पहुंच सेवा चालू रहेंगी। इस संबंध में संचालकों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अपना पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं घर पहुंच सेवा के दौरान कोरोना गाइड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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