मण्डला- जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में विभिन्न प्रकार के पासधारी भ्रमण कर रहे हैं। संक्रमित ऐरिया में पास पत्र जारी करने से भी संक्रमण का खतरा है। ऐसी स्थिति में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए एवं आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने जिले के जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये समस्त प्रकार के पास 26 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे से निरस्त किये गये हैं। डॉ. जटिया ने कहा है कि उक्त तिथि के पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा आवागमन के जो भी पास जारी किये जायेंगे उनमें कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पास निश्चित समयावधि के लिए जारी किया जायेगा। पास में ऊपर लाल स्याही से Valid up to ……. के बाद तारीख लिखी जायेगी।
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