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सांप्रदायिक पोस्टर लगाना फल विक्रेताओं को पड़ा भारी.. मामला हुआ कायम, - revanchal times new

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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Sunday, April 26, 2020

सांप्रदायिक पोस्टर लगाना फल विक्रेताओं को पड़ा भारी.. मामला हुआ कायम,

कोरोना वायरस के इस संकट के बीच टाटा नगरी के नाम से जाना जाने वाला झारखंड का जमशेदपुर यहां पर कुछ सांप्रदायिक फल विक्रेता विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के पोस्टर लगाकर फल बेचते नजर आए. पोस्टरों पर लिखा था, ‘विश्व हिंदू परिषद् द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान का एक बैनर लगाकर फल बेच रहे थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद बवाल हो गया खड़ा हो गया।

दरअसल, इंडिया टुडे के रिपोर्टर अनूप सिन्हा ने बताया कि झारखंड के जमशेदपुर के कदमा बाजार इलाके में कुछ सांप्रदायिक फल विक्रेताओं ने अपने अपने ठेले पर विहिप के पोस्टर लगा रखे थे. दुकानों पर लगे बैनरों पर भगवान राम और शिव की तस्वीरें थी. वही उसके नीचे दुकानदारों के नाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा था।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद एक टि्वटर यूजर ने जमशेदपुर में फल विक्रेताओं की एक-दो तस्वीरें शेयर करके झारखंड पुलिस का ध्यान इन पोस्टरों की तरफ खींचा। यूजर ने लिखा, यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम ऐसी हिंदू मुस्लिम नफरत में जा रहे हैं. अब झारखंड सरकार के बजाय या राज्य के अधिकारी इन लोगों को व्यवसायों की अनुमति देंगे।
वही झारखंड पुलिस का ध्यान इन पोस्टरों पर पड़ा तो पुलिस ने इन सांप्रदायिक फल विक्रेताओं पर तुरंत एक्शन लिया. और जमशेदपुर पुलिस से कार्रवाई करने का आदेश दिया इसके बाद पुलिस ने सभी ठेलों पर से बैनर हटवाए. कुछ दुकानदारों ने पुलिस की कार्रवाई देख खुद ही जल्दी जल्दी बैनर फाड़ दिए।वहीं लल्लन टॉप की खबर के अनुसार, एक दुकानदार के हवाले से कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री घट गई थी. क्योंकि एक समुदाय विशेष से जुड़ी खबरें आने के बाद लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया था. ऐसी स्थिति में पोस्टर लगाने का उपाय अपनाया गया. जिससे लोगों में यह संदेश जाए कि दुकानदार राम, हनुमान या शिव भक्त हैं. इसे देखते हुए ऐसे बैनर लगाए गए।
जिन तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर की है, उसमें दिख रहा है कि दोनों फल विक्रेता विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल की दुकान का एक बैनर लगाकर फल बेच रहे है. झारखंड पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए

फल-विक्रेताओं पर आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर किया।

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