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43 दिन बाद खुली शराब की दुकानें,दारुओ की लगी 1 KM लंबी लाइन - revanchal times new

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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Monday, May 4, 2020

43 दिन बाद खुली शराब की दुकानें,दारुओ की लगी 1 KM लंबी लाइन

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 43 दिन बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने शराब (Liquor) की दुकानें खोल दी हैं. देशी और विदेशी शराब की दुकानों को सुबह 8 बजे से खोलने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी. ऐसे में सोमवार सुबह से ही शराब प्रेमियों का हुजूम दुकान के बाहर लग गया. कई दुकानों में तो एक किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई. ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के पालन के लिए चूने से मार्क किया गया था. यहां लोग दूरी बनाकर शराब खरीदते नजर आए. शराब लेने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगे नजर आए. शराब की दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं.मोआ में शराब की दुकान के बाहर सोमवार सुबह से ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई थी. करीब 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े लोगों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन शराब खरीदने के लिए लग गई. यहां कई लोग गमछे, मास्क तो कई लोग हेलमेट लगाए नजर आए. शराब की इस तरह से खरीदारी का संभवत: पहली बार ऐसा नजारा रायपुर में देखने को मिला है. शुरुआती दौर में यहां लोग सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते नजर आए. हालांकि, व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी लोगों को समझाइश दे रहे हैं. रायपुर प्रशासन ने सुबह 8 से शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है.

कांकेर में ये हाल
कांकेर में भी कमोबेश यही नजारा देखने को मिला. यहां भी शराब प्रेमी सुबह से दुकानों में लाइन लगाते नजर आए. यहां कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया गया. ज्यादातर लोग अपने चेहरों को ढंके नजर नहीं आए. शराब की दुकानों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला दुकान खुलने से करीब 1 घंटे पहले से ही शुरू हो गया था. बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा ने भी बिलासपुर में शराब की दुकानों के खुलने के बाद लगी लाइन को लेकर एक ट‌्वीट किया है.
शराब की होगी होम डिलीवरी
छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति भी दी है. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा यह काम किया जाएगा. राज्य सरकार ने सुबह 8 से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, दुकानें खोलने की समय सीमा को जिला कलेक्टर वहां की स्थिति के हिसाब से कम कर सकते हैं. इसके अलावा शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, एक व्यक्ति को देशी व विदेशी शराब की अधिकतम 2 और बीयर की 4 बॉटल की खरीदने की अनुमति दी गई है. भीड़—भाड़ की इलाकों वाली शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश हैं.

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