मंडला- जीवन उपयोगी सुविधाओं को बहाल करने के लिए पूर्व में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जाने वाली दुकानें अब शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी डॉ जगदीश चंद्र जटिया ने जारी किए आदेश
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