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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Thursday, May 7, 2020

मण्डला: सूचना का अधिकार अधिनियम की खुली धज्जिया उठा रहा आबकारी विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की खुली धज्जिया उठा रहा आबकारी विभाग ।                        ( विगत छै माह पूर्व से लगे आवेदन की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है)
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 मण्डला - सूचना का अधिकार अधिनियम,  2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा विगत छै माह पहले से जिला  आबकारी विभाग मण्ड़ला मैं विभागीय जानकारी विधिवत आवेदन पत्र मैं उल्लेख कर बिन्दुवार  माँग की गई है किन्तु प्रार्थी को आज पर्यन्त संम्बधित विभाग के अधिकारी के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है ।

      जिला आबकारी विभाग मण्ड़ला मैं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये गये आवेदन की खुली धज्जिया उठाई  जा रही है । यहाँ पर कार्यालय मैं माँगी गई जानकारी के लिए  संम्पर्क  स्थापित  भी किया गया जिसके चलते शाखा मैं पदस्थ बाबू के द्वारा गोल मोल मौखिक बातें बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई । इस संम्बन्ध मैं आवेदन कर्ता के द्वारा भोपाल कार्यालय मैं पदस्थ  विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखित मैं अवेदन पत्र देकर जिला कार्यालय आबकारी विभाग मण्ड़ला की कारगुजारी से अवगत करवाया गया है ।
   ज्ञातव्य हो कि मण्ड़ला जिले मैं देशी - विदेशी शराब दुकानों का जो ठेका दिया गया है , यहाँ पर लगे संम्बधित शराब ठेकेदारों के द्वारा विभागीय आबकारी गाईड लाईन के विपरीत लगातार गाँव गाँव ऐसे अनेको समानान्तरण शराब दुकानों का बेधड़क संचालन करवाया जा रहा है जो शासन के नियम निर्देशों के विपरीत है । इनके द्रारा ग्रामीण अंचलों मैं बेरोकटोक किराना दुकानों,  होटलों,  ढाबो , पान ठेलो एवं राष्ट्रीय उधान कान्हा किसली क्षैत्र मैं संचालित रेस्टारेन्टो,  बड़ी बड़ी हाटलो मैं शासन एवं प्रशासन के नियम निर्देशों की खुली धज्जिया  उठाते हुए अपने आर्थिक ग्राफ बढाने के चक्कर मैं सरेआम देशी - विदेशी शराब धड़ल्ले से बिकवाई जा रही है । वहीं आबकारी विभाग की गाईड लाईन मैं स्पष्ट  उल्लेख किया गया है कि संम्बधित शराब ठेकेदार  अपनी निश्चित ठेके की दुकान मात्र मैं शराब बेचने का कारोबार संचालित कर सकता है ,  अन्यंत्र कहीं पर भी अवैध रूप से शराब नहीं बेच सकता है । अगर इनके द्रारा  अवैध शराब का  कारोबार करते पाया गया तो इनका ठेका निरस्त कर , दन्ड़ात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
     मण्ड़ला जिले मैं चारों तरफ लगातार शराब का अवैध कारोबार जोरों से संचालित हो रहा है किन्तु विभागीय निरकुंशता के चलते यहा पर देशी विदेशी शराब का अवैध कारोबार पर विराम नहीं लग रहा है जिसके  चलते  संम्बधित ठेकेदारों का हौसला बुलंद दिखाई दे रहा है । 
    यहाँ पर ऐसा कोई भी  गाँव बाकी नहीं है जहाँ पर इन ठेकेदारों की पहुँच ना हो , बड़े और रिहासी गाँवों मैं तो  एक नहीं तीन चार देशी - विदेशी शराब दुकानें को  आसानी से चलते देखा जा सकता है  । जिला कलेक्टर मण्ड़ला,  जिला पुलिस अधीक्षक मण्ड़ला  एवं मध्यप्रदेश शासन के मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नामों से जिले की स्वैच्छिक समाज सेवी संस्था जागृति युवा संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा पत्र प्रेषित कर ग्रामीण अंचलों मैं फैले इस अवैध शराब कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की जन माँग की गई है जिससे शराब की नशे  की ओर लगातार  उन्मुख हो रहे नौजवान युवाओ को रोका जा सके । ग्रामीण अंचलों मैं आसानी से देशी विदेशी शराब मिल जाने के कारण गरीब परिवारों के भोले भाले नौजवान युवाओं की अकारण मृत्यु भी हो रही है साथ ही लगातार शराब के नशे मैं चूर युवाओं के द्वारा जघन्य अपराधों की ओर अग्रसर होते  भी  दिखाई  दे  रहे हैं । इसलिए प्रेषित आवेदन पत्र पर  सकारात्मक पहल कर मण्ड़ला जिले के ग्रामीण अंचलों मैं धड़ल्ले से बेची जा रही है देशी विदेशी शराब कारोबार पर अति शीघ्र  रोक लगाई जाये । जिससे ग्रामीण अंचलों मैं शराब का फैलता भयावह कारोबार थम सके और नौजवान युवाओं की बर्वाद होती हस्ते खेलती जिन्दगी को बचाया जा सके ।

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