मण्डला 1 अप्रैल 2021 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने प्रदेश एवं जिले में पुनः कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल के परिपत्र 24 मार्च 2021 में जारी दिशा-निर्देश एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से संपूर्ण मण्डला जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/138/रीडर/2021 मण्डला 26 मार्च 2021 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश के अनुक्रम में 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राईडे एवं रंगपंचमी को लेकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् 2 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। बंद हाल में कार्यक्रम आयोजित करने की मनाही रहेगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) इस प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराकर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक मण्डला एवं मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
Thursday, April 1, 2021
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गुडफ्राईडे एवं रंगपंचमी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी.... जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
गुडफ्राईडे एवं रंगपंचमी के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी.... जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
मण्डला 1 अप्रैल 2021 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने प्रदेश एवं जिले में पुनः कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल के परिपत्र 24 मार्च 2021 में जारी दिशा-निर्देश एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से संपूर्ण मण्डला जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/138/रीडर/2021 मण्डला 26 मार्च 2021 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश के अनुक्रम में 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राईडे एवं रंगपंचमी को लेकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् 2 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। बंद हाल में कार्यक्रम आयोजित करने की मनाही रहेगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) इस प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराकर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक मण्डला एवं मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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