रेवांचल टाईम्स - मण्डला मध्यप्रदेश शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी राधेलाल नरेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विगत वर्ष 2020 में प्रदेश महासचिव की हैसियत से मुख्यमंत्री म.प्र.शासन भोपाल को प्रदेश स्तरीय चतुर्थ श्रेणी/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की समयमान वेतनमान, परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति आदि लंबित मांगो समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था । जिसको लेकर आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र.भोपाल के आदेश दिनांक 13.03.2020 को निलंबित किया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपेक्ष्य में निलंबन से बहाली उपरांत भी कार्य पर नहीं लिया जाकर वेतन आदि से वंचित कर दिया गया है । परिवार के भूखों मरने की नौबत आ चुकी है ।
विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन को अवगत कराने पर भी कोई कार्यवाही न होने से क्षुब्ध होकर इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग करता हूँ । विषम परिस्थितियों की स्थिति निर्मित हो चुकी है। कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है । इस हेतु विभागीय उच्च अधिकारी एवं जिला प्रशासन दोषी होगा ।
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