रेवांचल टाइम्स :नैनपुर के अंडिया में विगत वर्ष हुई हत्या में तृतीय अपर सत्र श्रंखला न्यायालय ने अभियुक्त जगन्नाथ कातिया के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 302 विकल्प में 304 बी विकल्प में 306 के के खिलाफ 7 साल की सजा और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अभियोजन पक्ष के अनुसार कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जगन्नाथ ने थाना नैनपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.04.2017 को सुबह 8 बजे खेत गया था वह 9 बजे घर वापस आया तो दरवाजा उड़का हुआ था अंदर जाकर देखा तो पत्नी जानकी बाई मिट्टी को तेल डालकर आग लगाकर मरी पड़ी थी। रिपोर्ट पर से मर्ग क्रमांक 13/17 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा व पंचायतनामा व सम्पत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये थे।एवं साक्षीगण के कथन लिये गये व मृतिका के कथनों एवं प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जगन्नाथ के विरुद्ध दहेज मृत्यु का अपराध पाये जाने से बी भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर किया गया। तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण उपरांत आरोपी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया, जहां से यह प्रकरण न्यायालय मण्डला को उपार्पित किया गया और जहां से यह प्रकरण में अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 302 अथवा 304 बी अथवा 306 के आरोप तय किए गए।
(डी.आर) तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय, नैनपुर जिला मण्डला में विचारण प्रारंभ किया गया। उक्त घटना पत्नी मृतिका श्रीमती जानकी बाई को दहेज की मांग के संबंध में उसे तंग किया था, जिससे आपके मृतिका से विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतिका श्रीमती जानकी बाई की मृत्यु आसामान्य परिस्थितियों में हुई।
सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए 17 फरवरी 22 को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय नैनपुर द्वारा आरोपी जगन्नाथ को धारा 304 - बी भा.द.वि. के आरोप में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन मास का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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