रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी दीपक वासनिक पिता श्याम वासनिक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पुआमा थाना देहात छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को धारा 27 (1) आयुध अधिनियम में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 302 भा.द.स में आजीवन कारावास एवं कुल 5500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, फरियादी ने दिनांक 29.06.2020 को थाना कोतवाली मंडला में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जिला पंचायत मंडला में चपरासी के पद पर पदस्थ है। दिनांक 29.06.2020 को करीब 11:00 बजे आवक-जावक का कार्य कर रहा था तभी एक लड़का हाथ में लोहे का बका धारदार हथियार लेकर फोटोकॉपी कमरे में गया और वह भी उसके पीछे गया तो वहाँ फोटो कॉपी में काम कर रही दुर्गा मरावी पर जान से मारने के नियत से उसके सिर पर धारदार बका से लगातार बार करने लगा। दुर्गा बोल रही थी दीपक वासनिक मुझे मत मारो मै काफी घबरा गया। उसे मैने काफी मना किया और दुर्गा को बचाने की कोशिश की किन्तु वह नहीं माना और उस पर बार-बार जाने से मारने की नियत से बका से वार करने लगा जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोट लगी व पूरे कमरे में खून फैल गया। लड़की दुर्गा चीखते हुये दौड़ लगाते हुये कमरे से भागी तो वह व्यक्ति भी उसके तलाश में पीछे भागा और स्टोनो साहब के कमरे में जाकर वहां भी उसके साथ बका से लगातार वार करने लगा जिससे वह खून से लथपथ होकर कमरे के फर्स पर बेहोश होकर गिर पड़ी दुर्गा मरावी के सिर व शरीर में चोट आई कुछ देर बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 212 / 20 अन्तर्गत धारा 307,302 भा.द.स. एवं धारा 27 आयुध अनियिम की धारा के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी दीपक वासनिक पिता श्याम वासनिक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पुआमा, थाना देहात छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा की गई है।

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