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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Thursday, July 6, 2023

अवैध शराब के कारोबार पर “आपरेशन क्लीन स्वीप“ के तहत मंडला पुलिस की कार्यवाही



चौकी हिरदेनगर पुलिस ने अवैध शराब के भंडारण एवं विक्रय पर की कार्यवाही

स्कूटी सहित 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार 


रेवांचल टाईम्स - मंडला, पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा नशीले इंजैक्शन के कारोबार मे लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

 उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा जिला अंतर्गत अवैध शराब, गांजा, स्मैक इत्यादि अवैध मादक के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु  “आपरेशन क्लीन स्वीप“ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अवैध शराब, गांजा, स्मैक इत्यादि अवैध मादक की तस्करी/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने हेतु  नारकोटिक्स हेल्पलाईन मोबाईल नम्बर 7587644166 भी जारी किया गया। 


शराब के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध की जा रही लगातार कार्यवाही :-


दिनांक 05.07.2023 को चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम अमगवां का कृष्ण कुमार नंदा उर्फ देवा अपनी स्कूटी क्रं. एमपी 51 एसए 9034 मे प्लास्टिक के डिब्बों मे हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब भर कर विक्रय करने हेतु ग्राम अमगंवा से कुड़वन की ओर जाने वाला है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी हिरदेनगर द्वारा चौकी हिरदेनगर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये के व्यक्ति को पकड़ने हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा इंतजार किया गया जो अमगंवा खड़देवरा चौराहा की ओर से एक व्यक्ति सिल्वर कलर की स्कूटी क्रमांक एमपी 51 एसए 9034 आते दिखा पुलिस स्टाफ द्वारा रोका गया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे सूझबूझ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम कृष्ण कुमार नंदा उर्फ देवा पिता दादनलाल नंदा उम्र 28 वर्ष निवासी अमगवा थाना महाराजपुर जिला मंडला का होना बताया, जिसकी स्कूटी के सामने पायदान भाग  एवं पीछे भाग पर प्लास्टिक के कुल 04 डिब्बों में कुल 60 लीटर महुआ शराब होना पाया गया। उक्त संबध मे कृष्ण कुमार नंदा उर्फ देवा नंदा से अपने कब्जे मे अवैध महुआ शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के दण्डनीय पाये जाने से प्लास्टिक के सफेद रंग के 04 डिब्बों मे रखी 15 लीटर के हिसाब से कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की महुआ कच्ची शराब कीमती 4800/- रूपये की तथा स्कूटी क्रमांक एमपी 51 एसए 9034 कीमती 50000 रूपये कुल जुमला 54800/- रूपये का जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

       उक्त कार्यवाही एसडीओपी मंडला के नेतृत्व में थाना प्रभारी महाराजपुर एवं चौकी प्रभारी हिरदेनगर उप निरीक्षक शक्ति सिंह यादव की टीम जिसमें सउनि रामकृष्ण, सउनि सुरेश विजयवार, प्रआर. महेश यादव, संतराम उइके शामिल रहें।

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