रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी जमुना प्रसाद यादव पिता नोखेलाल यादव, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोको, थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 3( 2 ) (5) एससी / एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 8500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 06.11.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना बिछिया में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की कि उसकी मझली लड़को अभियोक्त्री जिसकी उम्र 14 साल 07 माह है, दिनांक 21.10.2021 को सुबह लगभग 09.00 बजे स्कूल जाने कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं आयी ना ही स्कूल पहुंची, रिश्तेदारी में भी पता किया तो कहीं पता नहीं चला, शक है कि उसकी नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले भगाया होगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना बिछिया द्वारा अपराध क्र 358/21 धारा 363 भा०द०वि० का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोक्त्री के दस्तयाबी होने के बाद उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर भय वीडियोग्राफी के कथन लेख किये गये, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि वह दिनांक 21.10.2021 को सुबह करीब 09.00 बजे स्कूल बैग लेकर घर से स्कूल गयी थी, स्टेण्ड में उसे अभियुक्त जमुना प्रसाद यादव मिला, जिसे वह करीबन दो माह से जानती है। अभियुक्त अभियोक्त्री से बोला कि वह उसे पसंद करता है शादी करना चाहता है वह उसके साथ चले, अभियोक्त्री ने मना करते हुये कहा कि वह यादव जाति का है, तब अभियुक्त उसे जबरदस्ती बस में बैठाकर अपने घर लेकर गया और अपने कमरे में दो दिन रखा जब घर में कोई नहीं था तो उसके साथ तीन बार जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद अभियुक्त के घर से चली गयी और सहेली के घर में करीबन 10 दिन तक रही उसके बाद दीपावली त्योहार के दिन आयी तब अभियुक्त उसे पुन मिला और जबरदस्ती अपने गांव लेकर गया और स्कूल के कमरे में एक दिन रखा था स्कूल की छुट्टी थी, तब अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह अपने घर लेकर गया और अपने कमरे में दो दिन तक रखा और अभियोक्त्री के साथ दो-तीन बाद गलत काम बलात्कार किया। उसके बाद जैसे तैसे वहां से ऑटो में बैठकर घर पहुंची तो वहाँ उसे उसका बड़ा भाई मिला जिसने मम्मी-पापा और पुलिस आयी तब घटना की सारी बात उसने बतायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना विधिया के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 366.366ए 376 (3), 376 (2) एम भा.द.स. एवं डएल / 6, 3/4 पॉक्सो एक्ट 3(1) (W) (0) 3(2)(V). एस. सी. / एस. टी. एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा जमुना प्रसाद यादव पिता नोखेलाल यादव, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोको थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी परिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।

No comments:
Post a Comment