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20 सितंबर से शुरू होंगे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन - revanchal times new

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Saturday, September 16, 2023

20 सितंबर से शुरू होंगे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन


रेवांचल टाईम्स - मंडला, 5 अक्टूबर तक सहकारी समितियों, खरीदी केन्द्रों तथा एमपी ऑनलाईन कियोस्क सेंटर में ऑनलाईन होगा रजिस्ट्रेशन


 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों को उनकी उपज धान, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन किया जाना है। धान उपार्जन हेतु मण्डला जिले में 15 सितंबर 2023 को सहकारी संस्थाओं को किसानों के पंजीयन हेतु धान पंजीयन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है उपार्जन के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन होना आवश्यक है। ऑनलाइन पंजीयन 20 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक किया जा रहा है। 

 किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों एवं खरीदी केन्द्रों में निशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। एमपी किसान एप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके किसान स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में 50 रुपए का शुल्क तथा आवश्यक दस्तावेज देकर 20 सितम्बर से उपार्जन हेतु पंजीयन करा सकते हैं। धान तथा मोटे अनाजों के पंजीयन कराने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, बोये गए अनाज के रकबे की जानकारी के लिए ऋण पुस्तिका की प्रति, आधार लिंक बैंक खाता, मोबाइल नम्बर, आईएफएससी कोड की जानकारी देना आवश्यक होगा। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नम्बर का वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य है। वेरीफिकेशन आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नं. पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जायेगा। किसानों का पंजीयन फसल गिरदावरी के आधार पर किया जाएगा। किसान द्वारा दर्ज कराया गया नाम आधार से भिन्न है तो किसान को आधार केन्द्र/पोस्ट ऑफिस जाकर आधार में नाम संशोधित कराना होगा। किसान द्वारा दर्ज कराया गया नाम भू-अभिलेख से भिन्न है तो किसान को राजस्व अधिकारी से संपर्क कर भू-अभिलेख में नाम संशोधित कराना होगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा। यदि किसान की भूमि एक ही जिले के अन्य ग्रामों में है तो पंजीयन में दूसरे ग्राम की फसल के रकबे जोड़े जा सकेंगे। सिकमी/बटाईदार के पंजीयन हेतु 2023 के अनुबंध ही मान्य होंगे। किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जायेगा। उपार्जन के भुगतान हेतु जनधन खाते, अक्रिय बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

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