BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
चिहिन्त मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

Thursday, November 23, 2023

चिहिन्त मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड...


रेवांचल टाईम्स -मंडला, मान्नीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामकिशोर परस्ते पिता नवल सिंह परस्ते उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बर्रई, थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 450 भा.व.स. में 5 साल का कठोर कारावास एवं धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 01.08.2021 को थाना बिछिया में अभियोक्त्री की मां एवं अभियोक्त्री उम्र 15 वर्ष के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 31.07.2021 को वह अपने पति के साथ सब्जी बेचकर करीब 7.00 बजे शाम को घर वापस आयी तो उसकी लड़की अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अभियुक्त रामकिशोर घर में आया था और शाम करीब 06.00 बजे उसके साथ घर के अन्दर घुसकर जबरदस्ती बुरा काम बलात्कार किया है, छोटे लड़के से पूछने पर बताया कि रामकिशोर मोटरसाइकिल से आया था वह अपने दोस्त के साथ मोटसाइकिल में बैठकर गुटखा, तोस लेने दुकान गया और वापस आया तो रामकिशोर घर के अंदर से बाहर निकला था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.255/21 धारा 376 (1),376(3),452, भा.द.स. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामकिशोर परस्ते पिता नवल सिंह परस्ते उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बर्रई, थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

No comments:

Post a Comment