रेवांचल टाईम्स - मंडला, निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने पेट में चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अप०क्र० 136/2017 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2018 के आरोपी सेवसिंह उर्फ शिवसिंह पिता मुरारी सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पदीकोना थाना निवास द्वारा दिनांक 25.10.2017 को रात करीब 08.00 बजे गांव के ही कुंवरसिंह गरावी को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारकर घायल करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 25.10.2017 को शाम फरियादी कुंवरसिंह अपने पड़ोसी के यहां से बैठकर लौट रहा था तभी रास्ते में सेवाराम मिला जो इसका हाथ पकड़कर बोला चलो घूमने चलते हैं, जिसके साथ कुंवरसिंह चला गया। रात करीब 8.00 बजे मंगलसिंह के घर के पास इमली के झाड़ के नीचे खड़े हुए सेवसिंह ने अपने पेंट से चाकू निकालकर जान से मारने के लिये फरियादी कुंवर के पेट में दाहिने तरफ प्राणघातक हमला किया जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। कुंवरसिंह के चिल्लाने पर सेवसिंह उसे छोड़कर भाग गया।
विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लदिया ने आरोपी सेवसिंह उर्फ शियसिंह को धारा 324 भादंवि में दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000.00 रु० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।

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