रेवांचल टाईम्स - नवनिर्वाचित प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों पर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने संबंधी सरकार द्वारा निर्देश जारी किए थे। जिसके लिए सभी धार्मिक कमेटी और वरिष्ठ लोगों के बीच संवाद के लिए सिहोरा थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें खितौला सिहोरा नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। सीएम के रूप में अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश दिए थे और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई थी। जबकि आदेश को ध्यान में रखते हुए नगर के सभी धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों स्पीकर, और साउंड बॉक्स (लाउडस्पीकर) के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में सिहोरा थाना परिसर में बैठक करकके दिशा निर्देश जारी किए गए है।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह पहला आदेश था कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, साथ ही खुले में मांस अंडे की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी, सीएम के आदेश के मुताबिक अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध है. नियमित एवं नियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध नहीं होगा। जिसकी समीक्षा अधिकारियों की निगरानी में रहेगी।


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