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Sunday, April 19, 2020

मंडला: 20 अप्रैल से इनको मिल सकती है छुट, कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जारी किये आदेश


 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं जो आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका के परिप्रेक्ष्य में एवं मंडला जिले में कोविड-19 से संक्रमित एक भी व्यक्ति न पाये जाने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा जनता की परेशानियों को दूर करने एवं जीवनोपयोगी आम सुविधा बहाल करने के लिए चिन्हित गतिविधियाँ / क्रियाकलापों में 20 अप्रैल से छूट प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं किन्तु इसके लिए शारीरिक दूरी एवं लॉकडाऊन के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। 

ये गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी

 कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार छूट के दौरान गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु बस सेवा, व्यक्ति का चिकित्सकीय एवं परिजनों की मृत्य के कारण उत्पन्न आधार के अतिरिक्त अंतरजिला एवं अंतर राज्यीय आवागमन। समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। नगरपालिका एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थिति समस्त औद्योगिक गतिविधियाँ। समस्त सत्कार संबंधी संस्थान अर्थात होटल, रिसोर्ट, मोटल, धर्मशाला, बारातघर आदि बंद रहेंगे। समस्त टेक्सी जिसमें ऑटो रिक्शा और साईकिल रिक्शा भी शामिल है। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टी फ्लेक्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम्नेशियम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और समरूप स्थान बंद रहेंगे। समस्त सार्वजनिक, राजनीतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक समारोह या अन्य समारोहों का आयोजन नहीं होगा। समस्त धर्म स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। हर प्रकार की धार्मिक मंडली, समूह, जमात की सख्त मनाही है। कहीं भी 5 या उससे अधिक लोगों का जुड़ाव एकत्र नहीं होगा। अंत्येष्टि क्रिया में 20 लोग से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। विवाह आदि कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी।  

इन गतिविधियों को दी गई अनुमति

 समस्त चिकित्सालय, क्लीनिक, नर्सिंगहोम, डिस्पेंसरी, समस्त प्रकार की दवा एवं वैक्सीन प्रदाय की दुकानें, जन औषधि केन्द्र, मेडीकल कलेक्शन सेंटर, चिकित्सा आधार संरचनाओं का निर्माण, नर्सेस, पैरामेडीकल स्टॉफ, लैब टैक्नीशियन, अन्य अस्पताल समर्थित सेवादाता आदि जिसमें पशु चिकित्सा से संबंधित अमला भी शामिल है का अन्तरजिला एवं अंतराज्यीय आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कृषि एवं उद्यानिकी से गतिविधियाँ, उपार्जन में लगा समस्त अमला एवं उपार्जन केन्द्र, कृषि यंत्र एवं कृषि स्पेयर पाटर््स की दुकानें, सौदा पत्रक के आधार पर, कृषि उपज मंडी कार्य से संबंधित कृषक सहकारी समितियां, खाद, बीज एवं कृषि दवाई विक्रय केन्द्र जिला एवं राज्य परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध का संग्रहण एवं विक्रय, दूध प्रसंस्करण प्लांट पर दूध से बने पदार्थों का विक्रय, दूध डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद (होटल एवं मिठाई की दुकान शामिल नहीं), अंडे की दुकानें खुली रहेंगी, पशुपालन एवं पशु आहार संबंधी कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। वाणिज्य एवं सहकारी बैंक, एटीएम, बैंकिंग, नगदी प्रबंधन एजेंसी, बालगृह, दिव्यांग गृह, वृद्धाश्रम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण, ऑनलाईन शिक्षा के कार्य जारी रहेंगे। मनरेगा के तहत् सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए रोजगार मूलक, सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्य कराये जा सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास एवं ग्रामीण विकास की योजनाऐं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। पेट्रोल, डीजल पंप, गैस एजेंसियां, डाक सेवा, दूरसंचार, इंटरनेट, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन की सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त प्रकार के माल परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। थोक एवं फुटकर किराने की दुकान, उचित मूल्य की दुकानें, जनरल स्टोर्स, पशु आहार, चारा की दुकानें, मांस एवं मछली विक्रेताओं की दुकानें (थोक सब्जियों की दुकानें प्रातः 8 से 10 बजे तक) खुली रहेंगी। फल, सब्जियों की फेरी लगाने वाले ठेले, किराना एवं दूध की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी। सब्जी मंडी में फुटकर फल, सब्जी की दुकानें नहीं लगेंगी। आटा चक्की, राईस मिल, दाल मिल जो केवल दराई एवं पिसाई का कार्य करती हैं खुली रहेंगी। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन जिसमें मेडीकल और पशु केयर भी शामिल है की सेवा की जा सकेगी किन्तु ऐसे अनुमति प्राप्त चार पहिया वाहनों मंे ड्राईवर के अलावा मात्र एक यात्री ही यात्रा कर सकेगा। दोपहिया वाहन में केवल चालक को ही अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाहन बिना अनुमति के नहीं चलेगा। जिन व्यक्तियों को कोविड-19 के कारण होम क्वारेंटाईन किया गया वे निर्धारित समयावधि से पूर्व घर से बाहर नहीं निकलेंगे अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जायगी। अन्य कार्यों के लिए लॉकडाऊन के दौरान समय-समय पर जारी अनुमतियों के अनुसार कार्य चालू रहेंगे। 
 समस्त दुकानदार, आउटलेट संचालकों एवं फुटकर विक्रेताओं को सोशल डिस्टेसिंग का पालन न केवल खुदको करना होगा बल्कि उनके ग्राहक भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। दुकानदार एवं ग्राहक मॉस्क एवं गमछे से चेहरे को ढकेंगे। सार्वजनिक स्थल पर गुटखा, तम्बाखू आदि खाकर थूकना दण्डनीय होगा।
रिपोर्ट 
राकेश पटैल अंजनिया
 रेवांचल टाइम्स


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