पंजीबद्ध अपराधः- थाना मवई जिला मण्डला अपराध क्रं.36/2020 धारा- 302 भादवि
गिरफ्तार आरोपीः- दयाराम परस्ते पिता समारू परस्ते जाति गोड़ उम्र 55 वर्ष निवासी सोढ़ा थाना मवई
घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 17/05/2020 के रात्रि में ग्राम सोढ़ा निवासी दयाराम परस्ते पिता समारू परस्ते अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सोया था । रात्री करीब 11.30 बजे दयाराम परस्ते की नींद खुलने पर उसे उसकी पत्नी छीताबाई उम्र 48 वर्ष निवासी सोढा बिस्तर पर दिखाई नहीं दी । दयाराम परते को चुल्हे के पास से चोरी छिपे बात करने की आवाज आने पर उसके द्वारा कुल्हाडी उठाकर चुल्हे के पास जाकर देखा गया तो उसकी पत्नी छीताबाई गांव के ही रहने वाले युवक दीपक पिता अमरसिंह परस्ते उम्र 30 वर्ष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दी । अपनी पत्नी छीताबाई तथा दीपक परस्ते को इस स्थिति में देखकर दयाराम परस्ते द्वारा जान से मारने की नीयत से अपनी पत्नी तथा दीपक पर कुल्हाङी से लगातार 2-3 बार वार किये जिससे उन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई । दिनांक 18.05.2020 को आरोपी दीपक परस्ते द्वारा थाने पर आकर अपने कृत्य की स्वीकारोक्ति की गई ।
थाना प्रभारी मवई द्वारा घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करानें पर पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । पुलिस अधीक्षक मण्डला के निर्देश पर मवई पुलिस द्वारा फोरेसिंक टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर घटना की तस्दीक की गई तथा एफ.एस.एल. वैज्ञानिक की सहायता से घटनास्थल से दोनों मृतकों का शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाया गया एवं घटनास्थल से खून लगी हुई कुल्हाड़ी तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य गवाहो के समक्ष जप्त किये गये हैं । पुलिस द्वारा थाना मवई पर अपराध क्रं. 36/2020 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपी दयाराम परस्ते को गिरफ्तार किया गया है ।
विशेष भुमिकाः- उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मवई निरीक्षक एस.एल. मरकाम, उनि संजीव उइके, हाक फोर्स उनि अंशुमान सिंह चौहान, आर.476 उत्तमसिंह गौठरिया, आर. 138 रंजीत वरकङे, आरक्षक 454 यशवंत एवं हाक फोर्स आर क्र 1282,1726,1782, 1224,1865 की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रेवांचल टाइम्स से हरीश बिंझिया मोतीनाला मवई

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