मण्डला 23 अप्रैल 2021 |23 अप्रैल 2021 को 1098 से बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई जिसमें बालिका का विवाह होने जा रहा था जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये चाइल्ड लाइन टीम, महिला बाल विकास, परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग ग्राम के सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता के द्वारा ब्लाक मण्डला में बालिका के घर जाकर बालिका एवं बालिका के माता पिता को बाल विवाह ना करने हेतु समझाईश दी गई साथ ही साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत् जानकारी प्रदान कि गई कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है एवं बाल विवाह करने पर एक लाख रूपये का जुर्माना एवं 2 साल की सजा की विषय मे परिवार वालों को जानकारी दी गई जिसमें चाइल्ड लाइन टीम एवं परियोजना अधिकारी आंगनवाड़ी पुलिस विभाग गांव के सरपंच की उपस्थति में पंचानामा तैयार किया गया एवं बाल विवाह रोका गया जिसमें महिला बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम के सरपंच एवं चाइल्ड लाइन टीम उपस्थित रहे।
Friday, April 23, 2021
चाइल्ड लाइन मण्डला के द्वारा बाल विवाह रोका गया
Tags
# Madhya Pradesh
# mandla
# Top
Share This
About digital bharat
Top
Labels:
Madhya Pradesh,
mandla,
Top
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Author Details
Revanchal Times Weekly News Paper

No comments:
Post a Comment