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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Monday, April 12, 2021

कोरोना कर्फ्यू में किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं...


रेवांचल टाइम्स :- बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत 12 अप्रैल 2021 की प्रात: 06 बजे 23 अप्रैल 2021 की प्रात: 06 बजे तक के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित कर दिया है।


     जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमायें सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।  जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय व संस्थायें बंद रहेंगें। केवल आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, वन, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, डाक सेवायें इससे मुक्त रहेगी। मेडिकल शाप, हास्पिटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध विक्रेता को छोड़ कर शेष व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें। जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लगने वाले समस्त हाट-बाजार, पट प्रतियोगिता, एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगें। यात्री बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।


     आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते है। घर-घर जाकर दूध एवं समाचार वितरण करने वालों को प्रात: 06 से 09 बजे तक अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक तथा आवश्यक सेवाओं का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। परीक्षा केन्द्रों आने जाने में परीक्षार्थी एवं उससे जुड़े कर्मी को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। गेहूं, चना आदि फसलों का शासकीय उपार्जन कार्य प्रारंभ रहेगा।


     थोक फल व सब्जी मंडी केवल नगर पालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रात: 04 से 08 बजे तक खुली रहेगी। हाथठेला, सब्जी व फल व्यापारी प्रात: 06 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी व फल का विक्रय कर सकेगें।राशन, किराना की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। आनलाईन शापिंग के डिलीवरी बाय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राज्यमार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर, पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 12 अप्रैल को प्रात: 06 बजे से लागू हो गया है और 23 अप्रैल को प्रात: 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।


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