9 अप्रैल की शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन
31 जुलाई तक सोमवार से शुक्रवार खुले रहेंगे शासकीय कार्यालय
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
मण्डला 9 अप्रैल 2021
जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने म०प्र०शासन गृह विभाग
मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु
पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जारी
आदेश में कहा है कि जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का 30 अप्रैल 2021 तक का रात्रिकालीन लॉकडाउन
रहेगा। जिले में समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार 9 अप्रैल 2021 सायं 6 बजे से सोमवार 12 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
लॉकडाउन अवधि में ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त -
अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, ग्रोसरी, एलपीजी, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योंगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी का आवागमन, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं
अन्य परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं
परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाएँ,
टीकाकरण एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु आवागमन कर
रहे नागरिक एवं कर्मी, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक, उपार्जन से संबंधित गतिविधियां, कृषि एवं कृषि से संबंधित
उपकरणों का मूव्हमेंट।
जिला मजिस्टेªट ने जारी आदेश में कहा है कि संपूर्ण जिले में समस्त
शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते
हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। पाँच कार्य दिवसों
में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी
गाईड लाईन्स अनुसार हाट स्पॉट क्षेत्र, कन्टेनमेंट जोन में विद्यमान परिस्थिति के आधार पर 7 से 10 दिवस का लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है जिसके लिये
पृथक से आदेश जारी किये जा सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान जिन गतिविधियों में प्रतिबंध
से छूट रहेगी, उन गतिविधियों के संचालन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी
द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पास जारी किये जायेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास
म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी निर्देश 26 मार्च 2021 के अनुपालन में लॉकडाउन के
दौरान जिला स्तरीय काईसेस मैनेजमेंट कमेंटी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार
हितग्राहियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में नही बुलाया जायेगा किंतु हितग्राहियों को
पात्रता अनुसार दिये जाने वाले पूरक पोषण आहार की प्रदायगी बाधित न हो इस हेतु
नाश्ता, गर्म पका भोजन,
टेक होम राशन तथा वैकल्पिक
रूप से रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जा
सकेगा। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा
कोविड-19 संक्रमण से बचाव
हेतु समय-समय पर जारी गाईड लाईन्स यथा मॉस्क का उपयोग, नियमित हाथ धुलाई, सेनिटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करने के
निर्देश दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं
तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के
तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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