मण्डला 4 मई 2021 अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला ने जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए घोषित कोरोना कर्फ्यू में आमजन को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सुगमता से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने हेतु अनुविभाग मण्डला अन्तर्गत रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की विक्रय दरें निर्धारित कर आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने किराना एवं अन्य व्यापारियों से अपेक्षा की है कि वे कोरोना वायरस जैसी महामारी में आमजन को निर्धारित दर पर आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय में सहयोग करें। निर्धारित दर से अधिक दर पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं विक्रय करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित दर के अंतर्गत तुअर दाल 110 से 120 रूपए प्रति किलोग्राम, मूंग दाल (छिलका) 100 से 110 रूपए प्रति किलोग्राम, चावल 30 से 45 रूपए प्रति किलोग्राम, शक्कर 38 रूपए प्रति किलोग्राम, गुड़ 45 रूपए प्रति किलोग्राम, मूंग दाल 105 से 115 रूपए प्रति किलोग्राम, सोयाबीन तेल 150 से 180 रूपए प्रति लीटर, चना दाल 75 से 85 रूपए प्रति किलोग्राम, उड़द दाल (छिलका) 90 से 95 रूपए प्रति किलोग्राम एवं उड़द दाल 95 से 100 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। पैक्ड वस्तुएँ प्रिंटेड दर तक बेच सकेंगे।
Tuesday, May 4, 2021
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आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए एसडीएम ने की वस्तुओं की दरें की निर्धारित
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