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Saturday, May 1, 2021

अप्रैल, मई एवं जून तथा पीएमजीकेएवाई योजनान्तर्गत निःशुल्क राशन वितरित कराने निर्देश जारी





मण्डला 1 मई 2021 कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा एनएफएसए हितग्राहियों को (खाद्यान्न पर्चीधारियों) को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का नियमित खाद्यान्न एवं माह मई एवं जून (दो माह) हेतु पीएमजीकेएवाई योजनान्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किग्रा. के मान से गेहूं के साथ कुल 25 किग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न दो चरणों में वितरित किया जाना है। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्राप्त आवंटन के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध करायें। सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से खुलना सुनिश्चित करें। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का नियमित राशन निःशुल्क एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा माह अप्रैल या अप्रैल एवं मई का राशन राशि देकर प्राप्त किया गया है, उन्हें आगामी तीन माह का राशन निःशुल्क दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में माह मई, जून 2021 (दो माह) का पीएमजीकेएवाई योजनान्तर्गत प्रति व्यक्ति 10 किग्रा. गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कुल 25 किग्रा. राशन निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। राशन प्राप्ति में कठिनाई होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अथवा स्थानीय सरपंच/सचिव को शिकायत करें।

उचित मूल्य दुकानों से उक्तानुसार 25 किग्रा. खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करायें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी/कोटवार के माध्यम से इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये। ताकि सभी हितग्राही योजना का लाभ उठा सकें। प्रत्येक दुकान पर सतर्कता समिति गठित है। विक्रेताओं को निर्देशित कर सतर्कता समिति के सदस्यों या दुकान पर अन्न उत्सव हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करायें। जहाँ उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/सहायक बीमार हो उनके स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दुकान संचालन की व्यवस्था कराई जाये। इस हेतु पीओएस मशीन में आवश्यक प्रविष्टि/सत्यापन की सुविधा क्षेत्रीय एएसओ/जेएसओ को उपलब्ध कराई गई है। राशन का समस्त निःशुल्क वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाये। वितरण में अनियमिता पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध इसी एक्ट एवं कालाबाजारी रोकथाम अधिनियम के तहत सक्त कार्यवाही करें।

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