रेवांचल टाईम्स :- सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में आरोपी को न्यायालय से मिली 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा
पंजीबद्ध अपराधः- अपराध क्र. 140/2018 धारा 376, 323 भादवि 3, 4 पाक्सो एक्ट
विचारण न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 जिला मण्डला आरोपी राजेश कुमार नंदा उर्फ भूरा निवासी मोहगांव जिला मण्डला
दिनाँक 29.08.2018 को पीड़िता के पिता द्वारा थाना मोहगांव पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि फरियादी की नाबालिक बेटी के साथ दिनांक 28.08.2018 को आरोपी राजेश कुमार नंदा उर्फ भूरा द्वारा झाड़ीयों में ले जाकर जबरजस्ती बलात्कार किया गया है । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मोहगांव पर अपराध क्र. 140/2018 धारा 376, 323 भा.दं.वि. 3,4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में आरोपी को तत्परतापूर्वक गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य संकलन करते हुये गंभीरता पूर्वक विवेचना की गई ।
उक्त प्रकरण नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार का गंभीर प्रकृति का अपराध होने से प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखते हुए प्रकरण में विवेचना पुर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण की लगातार मॉनीटरिंग की गयी ।अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा की गई।
प्रकरण में माननीय न्यायालय डा. श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012, मण्डला जिला मण्डला द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त दिनाँक 15.06.2021 को घोषित निर्णय में आरोपी राजेश कुमार नंदा उर्फ भूरा निवासी मोहगांव जिला मण्डला को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

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