मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित करने का ऐलान किया है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पंचायत चुनाव रद्द करने के बाद सचिव बीएस जमोद ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त ने कानूनी राय लेने के बाद पंचायत चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. उम्मीदवारों की नामांकन जमा राशि भी वापस कर दी जाएगी।
ज्ञात हो कि आयोग में सोमवार को तीन बार बैठक आयोजित की गई अधिवक्ता लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था। हालांकि अन्य दो वकीलों की तरफ से लीगल ओपिनियन ना मिलने के बाद मंगलवार तक फैसले को टाल दिया गया था वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि आयोग के निर्णय के बाद 4 तारीख से जारी प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। इस दौरान बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पीएस उमाकांत उमराव भी शामिल हुए।
इससे पहले सुबह राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बैठक के बाद कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का फैसला कानूनी सलाह से लिया जाएगा.जब तक चुनाव स्थगित कर दिया जाए.
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