रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी प्रबोध उर्फ प्रमोद पिता रामनारायण आम उम्र 27 साल निवासी ग्राम जुनवानी मौहारीटोला थाना घुघरी जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 5एल / 6 पॉक्सो एक्ट एवं 376 ( 2 ) (एन) भादवि में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वही अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है. दिनांक 16.03.2021 को अभियोक्त्री के द्वारा थाना घुघरी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अभियोक्त्री घर से सुबह स्कूल जाने के लिए पैदल निकली थी. रास्ते में पैदल जाते हुये अभियुक्त प्रमोद आर्मो और रामप्रसाद आमों द्वारा मोटर सायकिल से आना और हाथ पकड़कर एवं मुंह बांधकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर जंगल की तरफ ले जाकर जबरन बलात्कार किया. अभियोक्त्री के द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त प्रमोद द्वारा शादी का कहकर बालात्कार किया फिर दूसरे दिन सुबह अभियुक्त प्रमोद द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना घुघरी के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 363,366,366,376,376 (3), 376(2)एन, 376डी, 342, 323, 506 भादवि एवं 5एल/6. पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी प्रबोध उर्फ प्रमोद पिता रामनारायण आम उम्र 27 साल निवासी ग्राम जुनवानी मोहारीटोला थाना घुघरी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।

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