दैनिक रेवांचल टाइम्स - मंडला आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा आकिब गौरी उम्र 30 वर्ष, निवासी साकिन अम्बेडकर वार्ड मंडला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निर्बन्ध आदेश की अवधि में आकिब गौरी जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेगा, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देगा तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
Tuesday, August 29, 2023
आकिब गौरी एक वर्ष के लिए जिलाबदर
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