रेवांचल टाईम्स - भोपाल, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए 50 दिवसीय पुलिस का चैकिंग अभियान के लिए आदेश जारी किया गया आदेश में पुलिस आयुक्त, जिला-गोपाल/इंदौर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, म०प्र०
WP 7436/21 के संदर्भ में दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुब्द दि० 20.11.2023 से 10.01.2024 तक विशेष अभियान संचालित करने के संबंध में मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत WP 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य के संबंध में पत्र का अवलोकन करते हुए, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगित W/P 7436/21 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलो में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में वाहन चालकों को यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये जाकर 15 जनवरी 2024 तक कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन चाहा गया है दिनांक 11.07.23 को पारित निर्णय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन कराये जाने की सख्त हिदायत दी है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने पर Contempt Proceeding कार्यवाही के बारे में भी सचेत किया है।
जिसमे प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालक द्वारा अन्य सवारी सहित सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन बालकों के विरुध्द निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से करायें ताकि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन हो एवं वाहन चालक हेलमेट / सीटबेल्ट आवश्यक रूप से धारण करें। जिले द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही का पाक्षिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को दर्शित प्रोफार्मानुसार ई-मेल/विशेष वाहक के माध्यम से आवश्यक रूप से समयावधि में भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय न्यायालय को कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सके।
1. समस्त शासकीय / अर्ध शा० एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलियन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे। हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरुध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे।
2. सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य सभी छात्र -छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि, वह बच्चो को स्कूल कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुध्द करने बाबत् सख्त हिदायत दिया जाये। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जावे ।
3. सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि / बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान दाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें।
4. स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किग में लगाते है. हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।
5. जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर बेनर / फ्लेक्सि के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समय सभी केताओं को हेलमेट धारण करने के उपरान्त ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जावे।
6. समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल आदि स्थानों पर पलेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले को वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत दी जावे ।
7. जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी०ए० सिस्टम, व्ही०एम०एस० सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्द्घोषणा की जाये।
8. जिले के प्रत्येक दो थानों के बीच, एक पी०ए० सिस्टम किराये पर लिया जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में, लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
9. जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें।
10. स्थानीय टी०वी० चैनलों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया और सोशल मिडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने को लिए बाध्य किया जावे तथा स्थानीय अखबारों में इस संबंध में प्रेस वार्ता का प्रकाशन भी किया जाने हेतु आदेश दिया गया हैं
वही उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही जिला बल एवं यातायात बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कराई जावे, कार्यवाही का पाक्षिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को संलग्न प्रोफार्मानुसार ई-मेल/विशेष वाहक के माध्यम से आवश्यक रूप से समयावधि में भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय न्यायालय को कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सके।


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