रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले के निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने अपनी चाची पर जलती हुई चिमनी फेंककर आग से जलाने एवं उपत्चार के दौरान पीड़िता की मृत्यु होने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजा नरैती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना बीजाडांडी के अप०क्र0 152/2016 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 199/2016 के आरोपी राजा नरेती पिता बट्टू लाल नरेती उम्र 40 वर्ष निवात्ती ग्राम चौरई (जमठार) थाना बीजाडांडी द्वारा दिनांक 11.09.2016 की शाम 7.00 बजे शराब के नशे में अपनी चाची के उपर जलती हुई चिमनी फेंक कर जलाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 11.09.2016 को शाम 7.00 बजे राजा नरेती शराब "के नशे में अपनी चाची को गालियां दे रहा था. चाची दुर्गाबाई उसे मना कर रही थी और उसे डांटा जिस पर आरोपी ने कहा कि मैं तेरा घर और तुझे दोनों को जला दूंगा। इतना कहते हुए उसने जलती हुई चिमनी लाकर उसके उपर डाल दिया जिसके कारण जलने से उसका चेहरा, गला, पीठ, सीना में चोटें एवं फफोले आ गये चमड़ी जल गई लोगों ने आग बुझाया और 100 डायल पर सूचना दी। थाना बीजाडांडी को उपनिरीक्षक हमराह स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा फरियादिया दुर्गाबाई के बताये अनुसार देहाती नालिशी लेख की गई। पीड़िता को पहले शासकीय चिकित्सालय बीजाडांडी में उपचार कराया गया जहां उसी मरणासन्न पंचनामा तैयार कर उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल जबलपुर रिफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान दिनांक 20.09.18 को उसकी मृत्यु ही गई।
वही विवेचना उपरांत चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विधारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी राजा नरेती को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000.00 रु० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।

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