BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को अधिक से अधिक करदाताओं को मिलेगा छूट का लाभ - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

Monday, December 4, 2023

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को अधिक से अधिक करदाताओं को मिलेगा छूट का लाभ

रेवांचल टाईम्स -करदाताओं को छूट का लाभ लेने करदाताओं से निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने की अपील करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित होगा नेशनल लोक अदालत


निगमायुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व निरीक्षकों और करसंग्रहिताओं को बकाया करों की राशि जमा कराने के लिए दिया लक्ष्य




जबलपुर। शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को मुख्यालय सहित सभी 16 संभागीय कार्यालयों में आयोजित की जायेगी। इसके लिए निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया है कि करदाताओं को अधिक से अधिक लाभ मिले इस हेतु सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं करसंग्रहिता सभी करदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए बकाया करों की राशि लोकअदालत के दौरान जमा कराने और छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की पहल करें। उन्होंने उक्त कार्य  अनिवार्य रूप से करने के लिए सख्त निर्देश दिये हैं। 

इस संबंध में राजस्व विभाग के उपायुक्त पी.एन. सनखेरे एवं सहायक आयुक्त संभव अयाची ने बताया कि लोक अदालत में 25 से 100 प्रतिशत तक अधिभार में करदाताओं को छूट मिलेगी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में शहर के सम्माननीय करदाताओं को अधिक से अधिक छूट का लाभ मिले इसके लिए निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने संबंधित अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर निर्देश दिये हैं। निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने सभी करदाताओं से भी अपील की है कि बकाया करों की राशि में छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है, कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुॅंचकर छूट का लाभ लें।


No comments:

Post a Comment