रेवांचल टाईम्स - जबलपुर 7 हजार से अधिक करदाताओं ने नगर निगम के खजाने में जमा किये रिकार्डतोड़ 6.50करोड़ से अधिक की राशि
जबलपुर मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक 09 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की गई जिसका लाभ लेने करदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े के आह्वान के पर 7 हजार से अधिक करदाताओं ने बकाया कर जमा कर नगर विकास में सहभागिता दी। करदाताओं ने रिकार्डतोड़ 6.5 करोड़ रूपये से अधिक की राशि नगर निगम के ख़ज़ाने में जमा कराई।
इस संबंध में सहायक आयुक्त संभव आयची ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई।
उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई गई, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई गई, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।


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