रेवांचल टाईम्स - मंडला, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डीजे के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। प्राप्त निर्देशानुसार मंडला पुलिस द्वारा
मंगलवार को मंडला के पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी ने जिले के डीजे संचालकों व लॅान के संचालको की मीटिंग आयोजित की। बैठक में शासन द्वारा जारी निर्देशों को विस्तार से बताया गया। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले पर अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई की जानकारी दी गई। बैठक में एसडीएम व एसडीओपी ने डीजे संचालकों को निर्देश दिए कि ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निर्धारित डेसिबल और गाइडलाइन के अनुरूप और अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बगैर ना करें। शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में अगर डीजे सिस्टम का उपयोग होता हैं तो उसकी अनुमति ले कर उपयोग किया जाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तय समय में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मापदंड के अनुसार साउंड में उपयोग की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारी जांच करेंगे। एसडीओपी ने शासन के निर्देशों का पालन कर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करने और बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी।
लॅान संचालको शादी सीजन में अतिरिक्त सावधानी बरतें... टीआई कोतवाली
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सफीक खान द्वारा मेरिज लोन के संचालकों को शादी के आयोजन में अतिरिक्त सावधानी रखने की बात करते हुए बताया कि शादी के फंक्शन में अधिकतम चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने हेतु गैंग सक्रिय रहती है इस हेतु शादी सीजन में अनिवार्य रूप से लॉकर की व्यवस्था करें जिससे महंगे सामान को रखा जा सके एवं बैग लिफ्टिंग की घटना न हो सकें।साथ ही परिसर में जगह-जगह निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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