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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Monday, May 4, 2020

ऑरेंज जोन डिंडौरी में 05 मई से खुलेंगी मदिरा-भांग की दुकानें

ऑरेंज जोन डिंडौरी में 05 मई से खुलेंगी मदिरा-भांग की दुकानें, कंटेन्मेंट एरिया करंजिया में जारी रहेगा प्रतिबंध



वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया आदेश, रेड जोन भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक नहीं खोली जाएंगी दुकानें


डिंडोरी :- राज्य सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में 05 मई से मदिरा और भांग की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया है। डिंडौरी जिले में कंटेन्मेंट एरिया करंजिया को छोड़कर शेष स्थानों पर पूर्व से संचालित मदिरा-भांग की दुकानें खोली जा सकेंगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। रेड जोन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मदिरा-भांग की सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रखी जाएंगी। वहीं, मप्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए दुकानें संचालित की जा सकेंगी।
इन जिलों को मिली मदिरा-भांग दुकानें खोलने की अनुमति
डिंडौरी, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, रीवा और मुरैना।
यहां आगामी आदेश तक नहीं खुलेंगी दुकानें, शर्तें लागू रहेंगी
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, ग्वालियर, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ और देवास।
यहां देखें वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश की कॉपी

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