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Friday, April 9, 2021

कोविड काल में सहायता के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त....जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वार्ष्णेय ने जारी किए आदेश

मण्डला 9 अप्रैल 2021


 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरसी वार्ष्णेय ने माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुपालन में तथा वर्तमान में कोविड-19 से होने वाले संक्रमण से पीड़ित न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के यथासंभव, आवश्यकतानुसार तात्कालिक सहयोग के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विशाल शर्मा को कोविड-19 प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमण ग्रस्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी न्यायालयीन कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु उनकी यथासंभव सहायता करेंगे। आवश्यकता होने की दशा में वे इस हेतु अपने किसी साथी न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपयुक्त अधिकारी को भी इस महामारी से पीड़ित सदस्य को निजात दिलाने हेतु सहायता के लिये नियुक्त कर सकेंगें। जिनके द्वारा संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से संक्रमित व्यक्तियों को दूर रहने हेतु जागरूक किया जायेगा। किसी प्रकार की अन्यथा कठिनाई आने पर उनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित किया जाए ताकि प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकतानुसार सहायता भी ली जा सके। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं और उनके द्वारा नियुक्त ऐसे प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों, जारी प्रत्येक सुसंगत दिशा-निर्देशों का पालन उपरोक्तानुसार सहायता कार्यवाही के दौरान यथावत करेंगे, स्वयं व अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

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