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Friday, July 21, 2023

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना...


रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी मानसिंह पिता जहरसिंह पन्द्रे, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बरगाव, थाना मवई जिला मंडला को धारा 5एल / 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 03.07. 2020 को थाना मयई में उसकी पुत्री अभियोक्त्री दिनांक 02.07.2020 को स्कूल से अंकसूची लेने के लिये मवई जाने का कहकर गई एवं वापस नहीं आई. रिश्तेदार की लड़की ने बताया कि अभियोक्त्री ग्राम बरगाव के मानसिंह पन्हेँ के साथ जाते हुये दिखी है उसे शंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को मानसिंह पन्द्रे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्र.47/ 20 अन्तर्गत धारा 363 भा०व०स० पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 04.07.2020 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किये जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त मानसिंह से पहचान होने के पर उनकी मोबाईल से बातचीत हो रही थी और अभियुक्त ने बोल रहा था कि वह उससे शादी करेगा, तो वह घर से अंकसूची लेने का कहकर दिनांक 02.07.2020 को सुबह करीब 10:05 बजे घर से निकली तथा करीब 10.30 बजे स्कूल मवई गई और करीब 11.00 बजे अभियुक्त स्कूल आया और अपने साथ बरगांव के जंगल सरई के पेड़ के नीचे उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसके साथ करीब 7-8 बार गलत काम (बलात्कार) किया। दिनांक 03.07.2023 को सुबह करीब 11.00 बजे वह और अभियुक्त उसके घर गये थे तथा अभियुक्त उसे उसके गांव तक छोड़ने आया था और फिर से अपने साथ ले गया था, तब मबई पुलिस एवं अभियुक्त के परिवार के लोग उन दोनों को थाना मवई लेकर आये थे, तब उसने घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया था। उक्त कथन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363.388ए. 376 ( 2 ) (एन), 376(3) भा०द०स० एवं 5एल / 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी मानसिंह पिता जहरसिंह पन्द्रे, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बरगांव थाना मवई जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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