रेवांचल टाईम्स - पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा थानों में लंबित अपराधों की समीक्षा करते हुए धोखाधड़ी जैसे प्रकरणों में फरार चल रहें आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के निकाल संबंधी निर्देश समस्त थाना चौकी प्रभारी को दिए गए थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में इनाम की उद्घोषणा की गई हैं।
वही पुलिस थाना कोतवाली में फरियादी नितिन अग्रवाल निवासी अंजनिया थाना बमहनी जिला मंडला ने रिपोर्ट किया था कि आरोपी रितेश उर्फ रिंकू अग्रवाल निवासी संचालक पुष्पा एग्रो इंडस्ट्रीज भनपुरी रायपुर एवं दलाल अभय कुमार जैन दुकान नंबर 5 राठौर भवन राठौर चौक रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा अपने साथी बल्लू उर्फ भंवरलाल राठी व अन्य के द्वारा बटरी को बेईमानी पूर्वक एवं छल कपट तथा धोखाधड़ी कर खरीदकर ले जाने के संबंध रिपोर्ट दर्ज कराया था। शिकायत कर्ताओं द्वारा बटरी खरीदी के क्रमश: 37,20,590 रुपए 12,83,500 रुपए एवं 12,50,000 कुल करीब 62,50,000 के संबंध संबंध में मूल दस्तावेज बिल आदि प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक पृथक पृथक अपराध 476/ 2022 धारा 420, 34 आईपीसी एवं 498/2022 धारा 420, 34 आईपीसी के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा ₹2000-2000 का इनाम घोषित किया गया था। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन में पुलिस टीम कोतवाली द्वारा आरोपी भंवरलाल उर्फ बल्लू राठी स्वर्गीय श्री रामचंद्र राठी उम्र 49 साल निवासी बेमेतरा रायपुर छत्तीसगढ़ को दिनांक 19 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया है आरोपी से अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ की गई है जिला मंडला के अलावा आरोपी के विरुद्ध रायपुर छत्तीसगढ़ में भी धोखाधड़ी के अन्य प्रकरण पंजीबद्ध है.
उक्त कार्यवाही एसडीओपी मंडला अश्विनी कुमार के मार्गदर्शन में जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी कोतवाली, उप निरीक्षक रवि प्रताप चौहान, उप निरीक्षक खुशबू , Asi भूमेश्वर बामनकर, प्रधान आरक्षक अभिषेक मिश्रा, आरक्षक सुंदर, मानसिंह, योगेश अंकित सिंह ठाकुर, पुनीत साइबर सेल मंडला से सुरेश भटेरे, सूर्य चंद्र बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

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