BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
झाड़ फूक की आड़ में बलात्कार करने वाले आरोपी को सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास.... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

Thursday, December 21, 2023

झाड़ फूक की आड़ में बलात्कार करने वाले आरोपी को सुनाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास....



रेवांचल टाईम्स - मंडला, जिले के निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने झाड़ फूंक की आड़ में बलात्कार करने वाले आरोपी सुम्मत बरकड़े उर्फ सुम्मत पंडा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना बीजाडांडी के अप०क्र० 27/2018 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 10/2018 के आरोपी सुम्मत पिता देवलाल बरकडे उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम निवारी माल थाना बीजाडांडी द्वारा दिनांक 02.01.2018 को दिन करीब 11.00 बजे झाड़फूंक करने के बहाने पीड़िता के घर में ही अकेले कमरे में झाड़फूंक करते हुए बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।


मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 03.02.2018 को पीड़िता ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि इसकी तबियत कुछ दिनों से खराब थी पेट दर्द, सिर दर्द होते रहता था तो इसकी सास जमुना बाई ने गांव का पंडा सुम्मत बरकड़े को झाड़फूंक करने बुलाया जो एक सप्ताह पहने दिन शनिवार के दिन 11.00 बजे इसके घर पर आया था। उस समय यह और इसकी सास जमुना बाई घर पर थे, तब सुम्मत ने झाड़फूंक करने के बहाने इसे इसके ही घर के एक कमरे में ले गया तथा इसकी सास को बाहर कर दिया। कुछ झाड़फूंक मंतर किया तो इसकी आवाज निकलना बंद हो गयी और सुम्मत ने इसके साथ बलात्कार किया जिससे यह सदमें में आ गयी और इसकी आवाज बंद हो गयी थी। जब दिनांक 02.01.18 को यह सदमे से बाहर आयी तब इसने अपनी सास, ससुर एवं पति को सुम्मत द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना बताई। सुम्मत ने बलात्कार करते समय इसके सीने में इतनी जोर से दबाया था कि इसका मंगलसूत्र इसके गले के नीचे सीने में गड़ गया था।


विवेचना उपरांत चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी सुम्मत बरकड़े को धारा 376 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000.00 रु० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment