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निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

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Friday, December 8, 2023

2 साल से फौती में नामांतरण के लिए भटक रही आवेदिका अंजनिया न्यायालय उप तहसील का मामला!


दैनिक रेवांचल टाइम्स अजनियां दर असल मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के  निर्देशानुसार समस्त जिलों के कलेक्टरों को फौती नामांतरण के  प्रकरण में भू राजस्व संहिता की धारा  110 के अंतर्गत अविवादित नामांतरण की स्थिति में 30 दिवस के अंदर नामांतरण आदेश किए जाने के प्रावधान हैl जिसमें नामांतरण प्रकरणों में यह कार्यवाही न्यायालय उप तहसीलों के पटवारियों, नगर सर्वेक्षक, अथवा भूमि में हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की रिपोर्ट के आधार पर की जाती हैl ताकि शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को कम समय और आसानी से मिल सके l लेकिन इधर बिछिया विकासखंड के अंतर्गत न्यायालय उपतहसील अंजनिया की आवेदिका लता बाई पटेल पिता गणेश पटेल दो सालों से फौती में नामांतरण (नाम बदलनें) को लेकर न्यायालय के चक्कर काटते आ रही है l लेकिन अब तक राजस्व विभाग के द्वारा फौती नामांतरण को लेकर  कार्यवाही नहीं की जा रही है इससे वह परेशान है और अंजनिया न्यायालय के उप तहसील पर पदस्थ   पदाधिकारियों के ऊपर लापरवाही बरतनें के आरोप लगाए गए हैंl

 ये है मामला? 

 उन्होंने बताया कि वह ग्राम अंजनिया वही नंबर 25 य. नि. म अंजनिया तहसील बिछिया विकासखंड जिला मंडला में स्थित भूमि खसरा नंबर  1528 रकवा 0.२२ हेक्टेयर राजस्व भूमि के खेतों में मेरे पिता गणेश का नाम दर्ज हैl जहां उक्त खातेदार की दिनांक 27 8 2021 को मृत्यु हो गई है जिनका फौती काटकर वंशावली के आधार पर मेरा नाम नामांतरण करवाना चाह रही हूंl पर आज तक राजस्व विभाग के द्वारा मेरे फौती नामांतरण में फिर बदल किया ही नहीं जा रहा हैl

अंत में उन्होंने यह भी बताया कि वह इसके पहले पहला आवेदन अंजनिया उप तहसील में सन 2021औऱ फिर दूसरा आवेदन इसी वर्ष 2023 के अप्रैल माह में 4 तारीख को दिए हो गया परंतु आज दिनांक तक मेरे पक्ष में फौती नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हैl 


 इनका कहना है 

अवेदिका लताबाई पटेल

मेरे द्वारा उप तहसील अंजनिया में दो  बार नायब तहसीलदार महोदय के नाम  फौती मैं नामांतरण हेतु आवेदन देते हो गया परंतु आज तक मेरी समस्या का निदान नहीं हुआ है l मेरे भूमि खसरा के कागजात अविवादित पक्षकार की श्रेणी में हैl

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