दैनिक रेवांचल टाइम्स - मंडला माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी विक्रम उर्फ गोलू पिता सरेश्वर रघुवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पदमी चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 366 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास एवं धारा ऽएल सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री की मां ने दिनांक 23.09. 2021 को चौकी हिरदेनगर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई की, कि उसकी छोटी लड़की 16 वर्ष की अभियोक्त्री दिनांक 22.09.2021 को स्कूल जाने के लिए निकली थी तथा घर वापस नहीं आई, तलाश करने पर उसका कही पता नहीं चल पाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना महाराजपुर में असल कायमी कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 374/21 धारा 363, भादवि एवं गुम इंसान क्र.67/21 कायम कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया, जिसमें उसने बताया कि वह दिनांक 29.09.2021 को स्कूल जा रही थी, तभी मंदिर के पास अभियुक्त विक्रम उर्फ गोलू रघुवंशी मिला और उससे प्यार करने और शादी का कहकर उसे नागपुर चलने को कहा, वह बहलाकर उसे आटो से मंडला लाया और मंडला से बस में बैठकर नागपुर गये, जहां वह दोनों क्लब के सामने टीन की झोपड़ी में रहते थे, वहां अभियुक्त विल्डिंग का काम करता था। उक्त दिनांक को ही रात में अभियुक्त ने उससे शादी का कहकर शारीरिक संबंध गलत काम किया। उसके मना करने पर भी चार-पांच बार शारीरिक संबंध (गलत काम) किया है अभियुक्त के विरूद्ध आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366,366ए,376(2) एन भादवि एवं 5एल, 6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी विक्रम उर्फ गोलू पिता सरेश्वर रघुवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पदमी चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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