रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त शेख रहीम मसूरी पिता शेख बसीद मसूरी, आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम कुदवारी, थाना-घसौर, जिला सिवनी म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए बारा 376(2) (एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो के अपराध में दिनांक-20122023 को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.01.2023 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की अभियोक्त्री कक्षा ग्यारहवी पढ़ती है, जिसकी उम्र 18 साल है। वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर वह तथा उसकी पत्नि एवं लड़का एक कमरे में सो गए थे तथा दूसरे कमरे में उसकी दोनो लड़कियां सोई थी। दिनांक-10.01.2023 की रात्रि 00:30 चजे उसकी लडकी अभियोक्त्री उसके कमरे से होते हुए बाथरूम के लिये बाहर निकली थी, जो आधा घंटा तक अंदर नहीं आई तो उसने सोचा कि अभी तक क्यों नहीं आई है, बाथरूम तक जाकर देखा तो वहा भी नहीं थी तब उसने अपनी पत्नि एवं लड़की को बताया कि लड़की अभियोक्त्री अभी तक बाथरूम से वापस नहीं आई है, तब उन लोगों ने आस पड़ोस में लड़की का पता किया, पता नहीं चला एवं मोबाईल बंद बता रहा था, उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध चौकी पिण्डरई में अपराध कमांक 0/2023, धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और पीड़िता की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पतासाजी की गई जिसमें पीड़िता आरोपी के साथ तेलगाना में मिली थी जहां पर आरोपी ने पीड़िता के साथ बारबार बलात्कार किया था। प्रकरण की विवेचना नैनपुर थाना में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक श्रीमति निधि नेमा द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिये गये तथा विवेचना की गई थी। उक्त प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण चिन्हित किया गया था।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए साक्षियों की साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी शेख रहीम मंसूरी को सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।

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